रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अगस्त। गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी जितेंद्र सिंह बग्गा को दोषी करार दिया है। वहीं, दूसरा आरोपी करण ठाकुर उर्फ विशाल ठाकुर न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण फरार घोषित किया गया है। कोर्ट ने आरोपी 10 कारावास और एक लाख रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि मामला 13 जुलाई 2021 का है। उरला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक एक वाहन में भारी मात्रा में गांजा लेकर ग्राहक की तलाश में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने रिंग रोड नंबर 2 स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, सरोरा नाला के पास छापा मारा और दोनों आरोपियों को मौके पर पकड़ा।
तलाशी के दौरान जितेंद्र सिंह बग्गा के पास से 7 किलो और करण ठाकुर के पास से 21 किलो गांजा बरामद किया गया था। दोनों के पास से कुल 28 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 20 बी (।।) सी का अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र बग्गा को 10 साल की जेल 1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया। दूसरा आरोपी करण ठाकुर जिसके खिलाफ 25 जुलाई 2025 को उसे फरार घोषित कर उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।


