रायपुर

एनडीपीएस एक्ट में तीन को 10-10 साल की सजा
02-Aug-2025 7:16 PM
एनडीपीएस एक्ट में तीन को 10-10 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 अगस्त। गांजा और अफीम की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को एनडीपीएस विशेष न्यायालय पंकज कुमार सिन्हा ने दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन आरोपियों को 10-10 वर्षों के कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त 2-2 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि पहले मामले में जलसाय उडसेना,और एक अन्य निवासी महुआभाटा, जिला नुआपाड़ा (उड़ीसा) को एनडीपीएस की धारा 20(ड्ढ)(द्बद्ब)(सी)के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल कठोर कारावास सजा दी गई।  जिसमें अपराध क्रमांक 537/2021 के अंतर्गत उसे भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था।

दूसरे मामले में गुरूसाहेब चीमा उर्फ सावी, निवासी वीर सावरकर नगर, रायपुर को अफीम रखने और उसे बेचने के मामले में आमानाका पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने धारा 18(बी) के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। यह प्रकरण थाना आमानाका के अंतर्गत दर्ज अपराध क्रमांक 424/2022 से संबंधित है।

दोनों मामलों में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए जेल वारंट जारी करते हुए आदेश दिया, कि तीनों को केंद्रीय जेल रायपुर भेजकर सजा तामील कराई जाए। आदेश में यह भी उल्लेख है कि यदि दोषी जुर्माना राशि अदा कर देते हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 68 और 69 के अनुसार अतिरिक्त सजा को समाप्त माना जाएगा।

जुआ खेलते पांच गिरफ्तार

गंज इलाके के केलकरपारा स्थित गली में  ताशपत्ती से जुआ खेल रहे पांच  युवक गिरफ्तार किए गए । इनके खिलाफ धारा 3(2) छत्तीसगढ़ राज्य जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 दर्ज किया गया इनमें नदीम खान 37 गाजीनगर बीरगांव मुन्ना त्रिपाठी का मकान,जलील अहमद 34 आरडीए कालोनी बोरियाखुर्द ब्लाक नंबर एन 135  टिकरापारा, सुकुन खान 23आरडीए कालोनी बोरियाखुर्द ब्लाक नंबर आर 122 टिकरपारा रईस 32 सुपेला अयप्पा नगर शिवा कालेज के पास  सुपेला दुर्ग,अनिस अहमद 30 सुभाष नगर नहरपारा  गंज शामिल हैं।

 इनसे 32,540/-रूपये जब्त किए गए।


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