रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जुलाई। गांजा तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद आरिफ को तीन साल जेल और 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। घटना दिसंंबर 2023 की है। जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन के प्लेट फॉर्म 5-6 से आरोपी को 5 किलो गांजा के साथ पकड़ा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीआरपी पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी, कि प्लेटफार्म के शौचालय के पास दो व्यक्ति गांजा लेकर मौजूद हैं। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचे और मोहम्मद आरिफ को पकड़ा। कउसके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर 5 किलो गांजा बरामद किया गया।
कार्यवाही के दौरान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने अभियोजन की दलीलों, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ेमोहम्मद आरिफ को दोषी पाया गया। जिस पर कोर्ट ने उसे तीन साल जेल और 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।