रायपुर

रेप के आरोपी को 20 साल कैद
18-Jul-2025 6:58 PM
रेप के आरोपी को 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 जुलाई। पांच साल पहले उरला इलाके में किशोरी से रेप के मामले में फॉस्ट ट्रेक न्यायालय विनय कुमार प्रधान ने आरोपी आजम खान को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोप है कि नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ एक साल तक जबरन रेप करता रहा। पुलिस ने धारा 376 (3), 376 (2) (ढ) का अपराध दर्ज किया था।

अभियोजन का मामला यह है कि आरोपी आजम खान पीडि़ता का पूर्व परिचित है। उसने 14 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने सितम्बर 2020 में घर में अकेली पीडि़ता को घर के पीछे मैदान में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। इसके बाद से एक साल तक आरोपी नाबालिग के साथ रेप करता रहा।  इस बात की जानकारी पीडि़ता ने अपनी मां को दी। पीडि़ता की मां के पूछने पर पीडि़ता ने बताया कि आजम उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और गर्भवती वह गर्भवती हो गई। तब पीडि़ता के परिजनों ने उरला थाना जाकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।


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