रायपुर

तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले को 10 साल जेल
09-Jul-2025 7:51 PM
तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले  को 10 साल जेल

नौ आरोपियों पर बलवा, हत्या के प्रयास का केस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 जुलाई। राजधानी से लगे अभनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टोकरो में तीन साल पहले बलवा, हत्या का प्रयास के मामले में दिग्विजय सिंह की अदालत ने घटना के मुख्य आरोपी को 10-10 साल सश्रम कारावास और हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन का मामला यह है कि 27 अक्टूबर 2022 की शाम करीब 6 बजे की है।  पीलेश्वर साहू के घर के सामने हुलास साहू और उसके साथी गाली गलौज कर रहे थे। जिसे पीलेश्वर के मना करने पर लडक़े वहां से चले गए। और कुछ देर बाद हुलास साहू अपने अन्य साथी विशाल खंडेलवाल, मनीष भारती, सूरज बारले, विरेंद्र साहू, अजय सोनवानी, बॉबी और सन्नीदेव राड-डण्डा और चाकू लकेर पीलेश्वर के घर के पास आ गए। और गाली गलौज करने लगे। पीलेश्वर के विरोध करने पर लडक़ों ने मारपीट शुरू कर दी। इसे देख बीच बचाव करने आए देवराम साहू और शिव कुमार पर भी लडक़ों ने जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। इस हमले में पीलेश्वर साहू, देवाराम साहू और शिवकुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।

हमलावरों ने राड-डण्डे और चाकू से तीनों पर हमला कर दिया। पीलेश्वर, देवाराम और शिव कुमार पर बटनदार स्टील चाकू से वार किए। इस हमले में देवाराम को गंभीर चोट आई। अभनपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ  294, 147, 148, 307 , 149 और आर्मस एक्ट  25, 27 का अपराध पंजीबद्ध किया। जांच के दौरान घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। जहां पर घटना के मुख्य आरोपी हुलास साहू को गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाएं जाने पर 10 साल कठोर कारावास और हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया है। अन्य अभियुक्तों को भी न्यायिक हिरासत में लिया गया।


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