रायपुर
14 अगस्त तक कर्मचारियों का पंजीयन अनिवार्य
09-Jul-2025 7:48 PM

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रायपुर, 9 जुलाई। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम लागू कर दिया गया है। यदि किसी दुकान या स्थापना में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम लागू होने के दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर पंजीयन कराना आवश्यक है। यह अवधि 13 फरवरी से 14 अगस्त तक है।
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