रायपुर

एनडीपीएस में तीन को 7 साल जेल 70-70 हजार जुर्माना भी
03-Jul-2025 6:50 PM
  एनडीपीएस में तीन को 7 साल जेल 70-70 हजार जुर्माना भी

रायपुर, 3 जुलाई। शहर में घूम-घूम कर गांजा बेचने वाले आरोपियों को एनडीपीएस मामले में पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने तीन को 7 साल जेल और 70 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि घटना 4 साल पहले की है। गुढिय़ारी पुलिस ने तीन युवकों को गांजा तस्करी के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई लोको कॉलोनी स्थित काली मंदिर के पास की गई थी। जहां सफेद रंग की एक्टिवा (सीजी 04/केजेड/3221) में सवार तीन आरोपी गांजा बेचने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे थे।

मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर तीनों को पकड़ा, जिनकी पहचान मोहन राजपूत उर्फ मोहन नेपाली, महेंद्र पथोड़े उर्फ बीदी, और करन दास मानिकपुरी के रूप में हुई। आरोपियों को तलाशी संबंधी अधिकारों की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 7 किलो अवैध गांजा बरामद किया।

मोहन की एक्टिवा की डिक्की से 5 किलो गांजा, जबकि महेंद्र के पास से 2 किलो गांजा मिला। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20 (बी)(।।)(बी) के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 7 साल जेल और 70-70 हजार रूपए का फाइन लगाया है।


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