रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जून। एक से बयाना लेकर दूसरे को मकान बेचने वाले पति पत्नी पर पहले खरीदार ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार यह धोखाधड़ी छोटा पारा निवासी उषा लोखंडे और राजेश तायवाड़े ने की।
वह वर्तमान में म.नं. 86 केशरवानी लस्सी के पीछे एम. तिग्गा टाईटन निवास संजय नगर, में रहती है। उषा की पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम छोटापारा, ब्रिस्टल चौक, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड नंबर 41, स्थित मकान नंबर 36/102, रकबा 1000 वर्गफीट भूमि है। इस पर एक मंजिला पक्का मकान निर्मित है, जिसे 55 लाख में विक्रय करने का प्रस्ताव राजेश तायवाडे ने रमण मंदिर फाफाडीह निवासी और होटल संचालक मो आसिफ मेमन को दिया था।
आसिफ ने उतने ही रूपये में क्रय करने तैयार व सहमत होते हुए उक्त संपत्ति का 55,00,000/-(अक्षरी पच्चपन्न लाख रूपये) चुकता में क्रय करने का सौदा कर 5 जुलाई 18 को अग्रिम बयाना 1,00,000/- रूपए नगद उमा लोखंडे को अदा किया और 13 जुलाई 18 को मकान के सौदे स्वरूप इकरारनामा आसिफ के होटल सिटी स्टार, बैजनाथपारा में निष्पादित किया । इकरारनामा के अनुसार दो माह में रजिस्ट्रेशन नामांतरण करवाना था परंतु उमा लोखंडे इकरारनामा के पश्चात् सौदे के शेष विक्रय राशि कुल किस्तों में नगद व चेक के माध्यम से कुल 5 लाख रु. उमा लोखंडे उर्फ उमा राजेश तायवाडे व उसके पति राजेश तायवाडे द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। किंतु 6 माह बाद भी बैनामा पंजीयन न करा नामांतरण की कार्यवाही लंबित होने एवं अतिरिक्त समयावधि लगने की बात कहते रही।
वहीं दूसरी ओर छल एवं कपट पूर्वक मकान मोहम्मद असफाक कुरैशी पिता मो. सफीक कुरैशी, निवासी 37/198, कलीमी मंजिल, बैजनाथपारा को 06 जून 22 को 70 लाख रूपये में बेचने करार किया। इसकी शिकायत पर जांच कर मोह. अशफाक कुरैशी, मोह. आशीफ मेमन के बयानों पर उषा राजेश के विरूद्ध धारा 318 (4), 3 (5) बीएनएस, पंजीबद्ध किया गया।