रायपुर

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, दुकान में घुसकर मारपीट, लूट
29-May-2025 7:11 PM
 कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, दुकान में घुसकर मारपीट, लूट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 मई। एक वर्ष पूर्व व्यापारियों के बीच लेनदेन के विवाद में दुकान में घुस कर जान से मारने की धमकी देकर लूट करने का आरोप था। इस सबंध में आवेदक  ने पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कोर्द कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरित आवेदक को पूछताछ के बहाने थाना बुलाकर झूठे आरोप में फंसा कर केस चलाया गया।

जिसको रायपुर कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आदेश सुनाते हुए। पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी सचिन दुग्ग्ड़, एमआर रोहित जैन और एमआर बीपी हलधर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 329(3), 351(2,3), 309(4), 61(2), 3(5) पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

 पूरा मामला यह है कि दीपक सदाशिव ढोबले की ओर से व्यक्त किया गया कि शिकायतकर्ता के विरूद्ध आदित्य कुमार सोनी नामक व्यक्ति ने थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करवाया था। जिसमें कोतवाली पुलिस ने शिकायतकर्ता को 9/7/2024 को पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लिया था। उसी समय आरोपी सचिन दुग्गड, रोहित जैन, राहुल जैन एवं बापी बंगाली थाना पहुंचकर शिकायतकर्ता को अलग प्रकरण में जेल भिजवाने की धमकी दी जाने गई। शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार किया गया।  शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में दुकान का संचालन उसके छोटा भाई और सहयोगी कर रहे थे। शिकायतकर्ता जमान पर वापस आया तो उसने दुकान का हिसाब.किताब चेक किया। तो पता चला कि दुकान के स्टॉक में रखा सोना 977.320 ग्राम दुकान से गायब था । इस संबंध में निशीकांत एवं गौरव से पूछने पर उन्होने बताया कि जब शिकायतकर्ता को थाना कोतवाली में हिरासत में लिया गया था।


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