रायपुर

आयकर गणना पत्रक फार्म 12 बीबी भरने की आवश्यकता नहीं
27-Mar-2025 4:39 PM
आयकर गणना पत्रक फार्म 12 बीबी भरने की आवश्यकता नहीं

छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मार्च। संसद के जारी बजट सत्र में पारित नए फायनेंस बिल -2025 के अनुसार समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से आयकर कटौती (टीडीएस ) आयकर अधिनियम की धारा 115 (नई दर) से प्रतिमाह की जाएगी। केन्द्र सरकार ने 12 लाख तक की सालाना आय पर आयकर छूट देने की घोषणा की थी।  राज्य मंत्रालय के मुख्य लेखाधिकारी ने सभी विभागो को पत्र भेजकर कहा कि

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरों से आयकर की कटौती होने के कारण आयकर गणना पत्रक फार्म 12 बीबी भरने की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई एवं पुरानी दरों में आयकर की गणना हेतु प्रशासन सामान्य विभाग की वेबसाइट (222.द्दड्डस्र.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ) के होम पेज पर लिंक आयकर जमा प्रपत्र को डाउनलोड कर अपना वार्षिक वेतन विवरण डाटा प्रविष्टि कर देय आयकर की जानकारी ज्ञात कर सकते है।

वे अधिकारी / कर्मचारी जो पुरानी दरों से आयकर का मासिक कटौती करना चाहते है, लेखा शाखा में विकल्प (फार्म 12बीबी) प्रस्तुत कर सकते है।विकल्प के अभाव में मंत्रालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारी के माह मार्च 2025 पेड अप्रैल 2025 के वेतन देयक से आयकर की नई दरों के अनुसार आयकर की कटौती की जायेगी।


अन्य पोस्ट