रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मार्च। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने हाईकोर्ट बिलासपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ के याचिका पर 2006 के पहले से रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए भी छठवें वेतन आयोग के अनुसार 120 दिनों के भीतर पैंशन निर्धारित करने के दिए निर्देश का स्वागत किया है।
हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्देश के आदेश के बावजूद महाविद्यालय के पेंशनरों को 2006 से पेंशन भुगतान में भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि धारा 49 के कारण इस भुगतान के लिए जब तक मध्यप्रदेश शासन से सहमति के साथ 74 प्रतिशत राशि के साथ बजट नहीं मिलेगा तब तक छत्तीसगढ़ सरकार के पास लटकाने का जरिया मिल गया है। इसे संज्ञान में लेकर तुरंत धारा 49 को विलोपित करने के मामले में रुचि लेकर इस अड़ंगा को हटाने की कार्यवाही करने की जरूरत पर बल दिया है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश नेता क्रमश: वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा,द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, प्रदेश में विभिन्न जिलों के नेता बी के वर्मा दुर्ग, आर एन टाटी बस्तर, राकेश जैन बिलासपुर, आर जी बोहरे रायपुर , आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, ओ पी भट्ट कांकेर, एस के घातोडे कोंडागांव, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के कनौजिया सुकमा , पी एन उडक़ुड़े दंतेवाड़ा, एस के देहारी नारायणपुर, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, प्रेमचंद गुप्ता बैकुंठपुर , सन्तोष ठाकुर सूरजपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, महावीर राम बैकुंठपुर, रमेश नंदे जशपुर नगर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती, एम एल यादव कोरबा, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा भैयालाल परिहार मुंगेली तथा आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, आदि ने धारा 49 को विलोपित करने मांग की है।
राज्य सरकार संज्ञान लेकर धारा 49 को विलोपित करने में रुचि ले- वीरेन्द्र