रायपुर

कर्मचारी अधिकारी संगठनों की पत्राचार के लिए मान्यता अवधि में संशोधन की मांग
24-Mar-2025 6:27 PM
कर्मचारी अधिकारी संगठनों की पत्राचार के लिए मान्यता अवधि में संशोधन की मांग

रायपुर, 24 मार्च। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने साप्रवि से कर्मचारी अधिकारी संगठनों की पत्राचार से लिए मान्यता की अवधि में संशोधन की मांग की है। सचिव साप्रवि को लिखे पत्र में फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि2019 के आदेश के हवाले से सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित संगठन को समय सीमा 31 दिसम्बर तक मान्यता देता है।

पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें, छ.ग. के निर्देशानुसार प्रत्येक संगठन को धारा 27 (वार्षिक प्रतिवेदन) एवं 28 (आडिट रिपोर्ट) की जानकारी निर्धारित शुल्क राशि 2000/- के साथ सदस्यों की सूची एवं अन्य जानकारी प्रति वर्ष उपलब्ध कराना होता है। इसके बाद ही  संगठन का कार्यकाल भी निर्धारित किया जाता है। फेडरेशन  निहारिका कमेटी के समक्ष भी रख चुका है। साथ ही फेडरेशन द्वारा शासन को इस संदर्भ में अनेक पत्र भी भेजा गया है। इस सिलसिले में  राज्य शासन को पत्राचार करने हेतु अस्थायी मान्यता प्रति वर्ष दिसम्बर तक के स्थान पर संबंधित संगठन के बॉयलाज पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें द्वारा निर्धारित कार्यकाल तक दिया जाए।

5 वर्ष से नहीं हो रही राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक

सचिव जीएडी को लिखे एक और पत्र में वर्मा ने राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाने की मांग की है। वर्मा ने कहा है कि   मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों के साथ प्रत्येक तीन माह में राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की नियमित बैठक आयोजित की जानी है। किन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि विगत पांच वर्षों से उक्त समिति की बैठक आहूत नहीं की गई है। इस वजह से  कर्मचारियों एवं अधिकारियों में  आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में पूर्व में फेडरेशन के कई बार अनुरोध के बाद भीशासन द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है।


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