रायपुर
डीजे: अब वाहनों का परमिट रद्द होगा
12-Sep-2024 4:53 PM

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रायपुर, 12 सितंबर। डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही सभी कलेक्टर और एसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिये है। इसमें प्रमुख है कि मिनी ट्रक, मेटोडोर, पिकप जैसे वाहनों पर साउंड सिस्टम फिट कर बजाने वालों के परमिट निरस्त कर दोबरा नहीं दिया जाएगा। शादी,बर्थडे व धार्मिक आयोजनों में डीजे बजाने पर टेंट हाउस, डीजे देने वाले के सामान जब्त किए जाएंगे।
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