रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नियमों के सरल होने के बाद जिले में घरों और प्लाटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाएं गये भाग का नियमितिकरण अब तेजी से हो रहा है। रायपुर जिले में अब-तक तीन हजार 438 अनाधिकृत निर्माण कार्य नियमित किये जा चुके है।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में आज नियमितिकरण प्राधिकार समिति की बैठक में भी एक हजार 410 प्रकरणों को नियमित किया गया है। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई आज की बैठक में रायपुर नगर-निगम क्षेत्र के एक हजार 275, बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के 101 प्रकरणों के साथ नगर निवेश क्षेत्रों के 34 अनाधिकृत निर्माणों को नियमित कर दिया गया। आज की बैठक में नियमित किए गए प्रकरणों में से रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक 979 प्रकरण आवासीय और 296 गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण के है। इस बैठक में नगर-निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी सहित रायपुर नगर-निगम के सभी जोनों के जोन कमिश्नर, बीरगावं नगर निगम के आयुक्त श्री कीर्तिमान राठौर, समिति के सदस्य सचिव और नगर निवेश विभाग के उप संचालक श्री डी पी एस पटेल सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।
आज हुई बैठक में जिले में अनाधिकृत निर्माण कार्यों को नियमित करने पर निकायवार- जोनवार विचार किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरणों पर विचार करते हुए नियमितिकरण की मंजूरी दी गई। आज बैठक में नगर-निगम रायपुर के जोन एक में 181, जोन दो में 63, जोन तीन में 103, जोन चार में 44, जोन पांच में 104, जोन छह में 127, जोन सात में 103, जोन आठ में 153, जोन नौ में 172 तथा जोन दस में 225 प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का अनुमोदन किया गया।
एक अप्रैल से बढ़ेगा शुल्क, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने
31 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा और नये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नगर निगम के अनुज्ञा शुल्क में पहले की तरह ही 10 प्रतिशत की बढोत्तरी हो जायेगी। ऐसे में अनुज्ञा शुल्क बढने से नियमितीकरण के लिए निर्धारित राशि भी बढ़ जायेगी। अतिरिक्त वित्तीय भार से बचने के लिए अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के आवेदन 31 मार्च के पहले अधिक से अधिक लोगों द्वारा जमा कराने की अपील की है। 31 मार्च तक प्राप्त आवेदनों पर चालू वित्तीय वर्ष अनुसार ही शुल्क लिया जाएगा।


