रायपुर
विधेयक पेश, दो लाख शुल्क पटाना पड़ेगा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। प्रदेश में अब मकान,दुकान, व्यावसायिक और आवासीय कांपलेक्स में पार्किंग की जगह न होने पर मालिक, बिल्डर को नियमितीकरण कराना होगा। इसके लिए कम से कम दो लाख रुपए शुल्क देना होगा। इस विधेयक के कानून बनकर प्रभावशील होने पर पार्किंग स्थल के साथ निर्माण होगा या न होने पर शुल्क पटाकर नियमितीकरण कराना होगा।
आवास पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज विधानसभा में विधेयक पुरस्थापन किया है। इसमें किए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनियमित विकास का नियमितीकरण अधिनियम-02 की धारा-6 की उपधाराओं में संशोधन किया गया है।
इसके मुताबिक निर्माण स्थल पर 50 प्रतिशत से अधिक और 75 फीसदी तक प्रत्येक कार की पार्किंग के लिए दो लाख रुपए शुल्क देना होगा। यह भी कहा गया है कि एक जनवरी-11या उसके बाद हुए अनाधिकृत विकास/ निर्माण पर लागू होगा। इनके नियमितीकरण के लिए 50 हजार से एक लाख रुपए शास्ति देना होगा। विधेयक पर चर्चा और पारण बुधवार को संभावित है।


