रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 दिसंबर। स्कूल की फर्जी तरीके से मान्यता लेकर बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले स्कूल संचालक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये सजा संचालक को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग अपराधों के लिए सुनाई गई है। इस मामले में कबीर नगर थाना में एफआईआर हुई थीं।
दरसअल, वर्ष 2014-15 में आदिम जाति शिक्षा योजना के तहत कक्षा छठवीं के लिए प्रदीप कुरेटी, कुशल पात्र, मयंक मडक़म को वेदांता पब्लिक स्कूल कबीर नगर थाना क्षेत्र में प्रवेश दिलावने का निर्देश आदिम जाति विभाग ने दिया था। स्कूल संचालक सतीश उर्फ क्षितिज शर्मा ने बस्तर मित्र फाउंडेशन का अध्यक्ष होते हुए इस संस्था के तहत वेंदाता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की मान्यता के लिए संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 8.2.2013 में परिवर्तन कर 8.2.2012 कर दिया। तथा फर्जी दस्तावेजों से स्कूल का संचालन कर शासन से 3 लाख 50 हजार का अनुदान भी प्राप्त कर लिया। बालकों को उनके परिजनों ने स्कूल संचालक को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सौपा था। पर एक बच्चे कुशल पात्र ने घर वापस लौटने पर बताया कि स्कूल संचालक व उनकी पत्नी द्वारा अपने घर मे झाड़ू- पोछा करवाया जाता है। जिस पर विधायक को सूचित करते हुए स्कूल संचालक के घर मीडिया को लेकर जाने पर अन्य बच्चे भी वहां बंधक बन कर काम करते हुए मिले। कबीर नगर थाना में 19 जुलाई 2015 को धारा 370,420,467,468, 471 का जुर्म दर्ज किया गया था। जिसमे एक्ट्रोसिटी एक्ट भी जोड़ी गई थी। जिसके बाद स्कूल संचालक को 21 जुलाई 15 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
कांग्रेस नेता की संपत्ति कुर्की का वारंट जारी करने न्यायालय का आदेश
युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष आसिफ़ मेमन की संपत्ति कुर्की का वारंट जारी करने का आदेश न्यायालय ने दिया है । नवम अति जिला न्यायाधीश रायपुर अगम कुमार कश्यप ने यह आदेश शहज़ादी बेगम के पक्ष में कांग्रेस नेता आसिफ़ मेमन के विरुद्ध दिया है । इस मामले में शहज़ादी बेगम से 20 लाख रुपये आसिफ़ मेमन ने उधार स्वरूप लिए थे और यह राशि नहीं लौटाने पर न्यायालय ने कांग्रेस नेता आसिफ़ मेमन की संपत्ति कुर्की का वारंट जारी करने का आदेश दिया । ज्ञात हो की ज़मीन के एक मामले में कांग्रेस नेता आसिफ़ मेमन के खि़लाफ़ सिविल लाइंस थाने में 420 का मामला दर्ज है और वह इस मामले में फरार है ।


