रायपुर
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं कर रहे थे 68 लाख का भुगतान, दफ्तर कुर्की की तैयारी
12-Dec-2022 7:24 PM
Join WhatsApp Group 1 यहाँ क्लिक करे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 दिसम्बर। हाईकोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की संपत्ति कुर्की के आदेश दिया है। राजधानी के पचपेड़ी नाका स्थित कंपनी के दफ्तर कुर्क करने मचकुर्री समेत टीम पहुंची।हाइकोर्ट बिलसपुर द्वारा हैदराबाद निवासी बुजुर्ग एन. माणिक रेड्डी को इंश्योरेंस की राशि 68 लाख रुपए देने के आदेश के बावजूद 2018 से अबतक राशि नहीं दी जा रही थी।रायपुर कोर्ट में थर्ड एडीजे दिनेश कुमार यादव ने कुर्की के आदेश दिए।कंपनी दफ्तर में पहुंची कुर्की की टीम अफसरों से चर्चा कर रही।
Join WhatsApp Group 2 यहाँ क्लिक करे


