रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 नवंबर। शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले में विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर जवाब पेश करने डॉ रमन सिंह के वकील की मांग पर हाईकोर्ट ने 16 नवंबर की डेट दी है।
7 माह पूर्व उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर डा. सिंह सीबीआई, ईडी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब माँगा था ।डॉ रमन सिंह ने आज तक जवाब प्रस्तुत नही किया?। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि इस मामले को अग्रिम कार्यवाही के लिए ईओडब्ल्यू को हस्तांतरित किया जा चुका है।
पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने ईओडब्ल्यू को भी पक्षकार बनाने की माँग की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया कि डॉ. रमन सिंह छत्तीसगढ़ के 2003 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। 1998 का चुनाव हारने के बाद रमन सिंह कर्ज में थे। फिर 2003 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने 2018 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे इनके परिवार के पास कोई खास आय का स्रोत नहीं है। मगर चुनावी शपथ पत्र में सोना, जमीन, और लाखों रूपए की जानकारी दी थी। मगर ये सब आया कहां से इसकी जानकारी नहीं है।