रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अक्टूबर। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को राहत देते हुए पेंशन के कम्यूटेशन के बाद महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर स्पष्टीकरण की पेशकश की है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने गुरुवार को पेंशन के कम्यूटेशन के बाद महंगाई राहत के भुगतान और कम्यूटेशन के लिए विचार की जाने वाली पेंशन की राशि पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है।
सरकार की ओर से दिए गए इस स्पष्टीकरण से ये साफ है कि पेंशनर्स को मिलने वाला डीआर बेनेफिट उनकी मूल पेंशन जो कम्यूटेशन से पहले आती है, उसी पर देय होगा ना कि कम्यूटेशन के बाद मिलने वाली घटी हुई पेंशन पर.
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते के साथ डीआर भत्ते का एलान किया था. वित्त आयोग या पे कमीशन के हर बार के बदलाव के मुताबिक डीए और डीआर दोनों मिलकर बढ़ते हैं. डीए बढ़ोतरी जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है वहीं डीआर बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होती है। इन पेंशनभोगियों में फैमिली पेंशनर्स भी शामिल हैं।
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 52 के अनुसार महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को डीआर राहत प्रदान की जाती है. कुछ समय पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने सूचित किया था कि महंगाई राहत को बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया गया है।
7वें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान डीआर दर 38 फीसदी है, जिसकी गणना कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर की जाती हैय केंद्र सरकार की ओर से ष्ठ्र और ष्ठक्र में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद 31 जुलाई 2022 से 38त्न ष्ठक्र दर लागू की गई थी.