रायपुर

गैर जिम्मेदार अफसरों की पेंशन, और ग्रेच्युटी रोक सकते हैं सीएस और एजी
12-Oct-2022 6:20 PM
गैर जिम्मेदार अफसरों की पेंशन, और ग्रेच्युटी रोक सकते हैं सीएस और एजी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 अक्टूबर। केंद्रीय सचिव और सीएजी, अभी सेवाओं के अधिकारियों की पेंशन-ग्रेज्युटी न केवल रोक सकते है। बल्कि रिकवरी भी कर सकते है। केंद्र सरकार ने इस आशय का आदेश जारी किया है। सूत्रों के अनुसार कार्य के प्रति लापरवाही या अनिच्छा का व्यवहार करने के दोषी अभा सेवाओं( आईएएस,आईपीएस,आई आरएस आदी) के अधिकारी इस दायरे मे रखे गए है। केद्रीय विभाग या मंत्रालय के सचिव (सेक्रेटरी गव्हरमेंट ऑफ  इंडिया)के साथ महालेखाकार (एजी-सीएजी) को यह अधिकार दिया गया है। ये दोनों पेंशन, ग्रेज्यूटी का भुगतान रोक सकते है। साथ ही रिकवरी भी कर सकेंगे। बता देकी अभा सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया एक वर्ष पहले शुरू कर दी जाती  है। रिटायरमेंट की डेट तक यदी उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्य किया जाता है। तो पेंशन को रद्द करते हुए रिकवरी भी किया जाएगा। अब तक यह अधिकार सरकार को था, सचिव या सीएजी को नहीं। इन दोनों के प्रति परीक्षण के बाद सरकार रोकने का आदेश करती थी। इस नये संशोधन पर अभा सेवा संघ भी राज्य इकाइयों का रूख स्पष्ट नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पिंगुवा का कहना है कि इस संशोधन की उन्हे कोई जानकारी नहीं है। डीओपीटी से नोटिपिुकेशन आने पर ही कुछ कहा जा सकता है।

आरोपी अफसर के निधन पर जांच बंद और पेनाल्टी भी नहीं

एक अन्य आदेश में आरोपी ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है। डीओपीटी ने मई -99 और जून-8 में जारी आदेशों को संशोधित किया है। इसके मुताबिक किसी भ्रष्टाचार,नैतिक व्यवहार या अनुशासनहीनता के मामले में आरोपित अभा सेवाओं के अफसरों की जांच सुनवाई के दौरान मौत होती है तो उनकी जांच बंद कर दी जायेगी। साथ ही उन पर लगाई पेनाल्टी भी माफ कर दी जाएगी।


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