रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 सितंबर। सरिया कंपनी से नौकरी छोडऩे के बाद भी स्वयं को मैनेजर बता कर महिला ने 4.41करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की।
मोवा पंडरी पुलिस के अनुसार माही बत्रा पति मिंसू बत्रा मोवा रेलवे लाइन के पास स्थित नाकोड़ा इस्पात कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। जहां से उसने इस्तीफा देने के बाद अपनी पहचान कंपनी के ही परचेस मैनेजर के रूप बनाए रखा। और 1-जून -20 से 15 फरवरी 21 के मध्य नौ महीने के दौरान माही ने अनाधिकृत रूप से कम्पनी के मेल आईडी का उपयोग कर गलत ई मेल की जरिए माल बेचने के नाम पर लेनदेन करती रही। इस दौरान उसने कम्पनी को 5 करोड़ 41 लाख 88,211 रू की चपत लगाई। कंपनी प्रबंधन ने इंटर्नल जांच के बाद गुरुवार को मोवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कंपनी के अजय कुमार दुबे की रिपोर्ट पर पुलिस ने माही के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66,सी,डी और आईपीसी की धारा 419,467,469,120बी लगाया है। आरोपी महिला अभी पकड़ से बाहर है। मोवा पुलिस का कहना है कि प्रार्थी दुबे की ओर से माही बत्रा के पते की सूचना नहीं दी गई है।
दूसरी ओर टिकरापारा मठ पारा बजरंग चौक निवासी तिरथ बाई भारद्वाज ने श्रुति शर्मा एवं काव्या वर्मा पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच इन दोनों ने उसे इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगाने के नाम पर 40 हजार 6 सौ रूपए की ठगी की। यह राशि उसने 5 अलग-अलग किस्तों में फोन-पे के जरिए भुगतान किया था।