रायपुर

बिना माल के फर्जी बिल बनाकर नकली आईटीसी देते थे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। केन्द्रीय जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के अधिकारियों ने मेसर्स राधे कंस्ट्रक्शन, मेसर्स अयाज खान , मेसर्स मंटू काजी , मेसर्स दिशा ट्रेडर्स और मेसर्स मुकेश ट्रेडर्स, रायपुर के परिसरों पर दबिश दी। इस दौरान यह पाया कि उपरोक्त सभी फर्म किसी भी प्रकार के माल / सेवाएं की आपूर्ति किए बिना फर्जी बिल बनाने एवं नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी करने में लिप्त था। जांच में पता चला कि मनोज कुमार वलेचा, स्पर्श सोनी के साथ उक्त फर्जी फर्मों की एक शृंखला बनाई है। इन फर्मों के माध्यम से वलेचा और सोनी ने फर्जी बिल तैयार किए है और बिना किसी अंतर्निहित सामान और सेवाओं की आपूर्ति के 5.92 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी जारी किया है । वलेचा और सोनी इन फर्मों द्वारा किए गए लेनदेन के लाभार्थी है और इन दोनों के द्वारा किए गए अपराध सीजीएसटी अधिनियम , 2017 की धारा 132 (1) (एल) (आई) के तहत दंडनीय है। दोनों व्यक्तियों को केंद्रीय जीएसटी टीम द्वारा सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के प्रावधानों के तहत मंगलवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तियों का 14 दिनों का रिमांड मंजूर किया।
पूर्व में भी सीजीएसटी रायपुर ने कर चोरी करने वाली के खिलाफ और विशेष रूप से फर्जी बिलिंग के कारोबार में लिप्त करदाताओं के खिलाफ सख्त प्रदर्शन की है। कइयों के साथ, जीएसटी लागू होने के बाद से सीजीएसटी आयुक्तालय रायपुर द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या बढक़र 8 हो गई है।