रायपुर

एनजीटी की रोक के बावजूद चौक-चौराहों में गणेश पंडाल
26-Aug-2022 4:17 PM
एनजीटी की रोक के बावजूद चौक-चौराहों में गणेश पंडाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अगस्त।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मनाही के बावजूद रायपुर की सडक़ों पर लगाए जा रहे पंडालों को रोकने की मांग छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने शासन-प्रशासन से की है। समिति ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव-आवास एवं पर्यावरण, कलेक्टर एवं एसपी रायपुर, नगर निगम आयुक्त रायपुर, 19 टीआई, 10 जोन कमिश्नर नगर निगम को 1 माह पूर्व ही एनजीटी के आदेश से अवगत करवा चुकी है। एनजीटी के आदेश का पालन न करने पर और रायपुर की जनता के स्वास्थ्य के से खिलवाड़ करने के कारण, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, उसके विरुद्ध समिति एनजीटी में शिकायत करेगी, जिसके तहत 3 साल की सजा या रुपए 10 करोड़ की पेनल्टी या दोनों लगाई जा सकती है। एनजीटी ने आदेशित किया है पंडाल और स्वागत द्वार लगाने के मामले को, स्थानीय निगम, पालिका और नगर पंचायतें, जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शहरों में सडक़ों पर गेट और पंडाल लगाने की अनुमति बिलकुल भी नहीं दी जाएगी. जब भी पंडाल और गेट बिना अनुमति के लगाए जाते हैं तो  पुलिस और जिला प्रशासन उसे हटाने की कार्यवाही कर जवाबदेह के ऊपर पेनाल्टी लगाएगा. बिना जिला प्रशासन और पुलिस परमिशन के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा. जिला प्रशासन इसलिए जागरूक रहें ताकि किसी प्रकार का पंडाल और स्वागत द्वार न लगे और जुलूस के दौरान ट्रैफिक फ्लो स्मूथ बना रहे, ताकि वायु और ध्वनि प्रदूषण न हो।

समिति के सदस्य डॉ.राकेश गुप्ता, विश्वजीत मित्रा, हरजीत जुनेजा, मनजीत कौर बल, डॉ विकास अग्रवाल, डॉ दिग्विजय सिंह, उमा प्रकाश ओझा, रियाज अंबर, अजय खंडेलवाल, संदीप कुमार, विनय शील, जीवेश चैबे, प्रभाकर ओझा, शरद शुक्ला, नोमान अकरम हमीद, जीवेश प्रभाकर, ओमप्रकाश चैबे सभी एकमत हैं कि रायपुर शहर की जनता का स्वास्थ्य सबसे ऊपर है और जो कोई भी अधिकारी एनजीटी के आदेश का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध एनजीटी में शिकायत दर्ज कर सजा और पेनल्टी लगवाई जाएगी।


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