रायगढ़

नाबालिग से रेप, 20 साल कैद, जुर्माना भी
31-Oct-2025 7:01 PM
नाबालिग से रेप, 20 साल कैद, जुर्माना भी

रायगढ़, 31 अक्टूबर। एफटीएससी पाक्सो न्यायालय घरघोड़ा ने नाबालिग पीडि़ता से अनाचार के आरोपी बिरन कुजूर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड से भी दंडित किया।

थाना घरघोड़ा के अपराध के अनुसार पीडि़त प्रार्थिया ने थाना घरघोड़ा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि घटना दिनांक को पीडि़त के पिता अपने बड़े भाई का घर ढलाई का काम करने गया था जहां से रात तक वापस नहीं आया था। पीडि़त एवं उसकी छोटी बहन घर में सोए थे रात्रि लगभग 11 बजे आरोपी बिरन कुजूर पीडि़त के घर में घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रेप किया तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना घर घोड़ा द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना अधिकारी एडमोन खेस के द्वारा त्वरित विवेचना उपरांत आरोपी बिरन कुजूर के विरुद्ध पीडि़त के घर घुसकर उसके साथ रेप करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र दाखिल किया गया था।

आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों का बयान दर्ज किए तथा उभय पक्ष का तर्क सुनने के पश्चात मामले में आरोपी बिरन कुजूर को दोषी करार देते हुए धारा 376-3 एवं धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत क्रमश: बीस साल सश्रम कारावास एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000-5000 रूपये अर्थ दण्ड से एवं धारा 4पाक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अर्चना मिश्रा ने पैरवी की। 


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