रायगढ़
गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 27 अक्टूबर। थाना पूंजीपथरा क्षेत्र के ग्राम जिवरी में एक महिला की करंट लगने से हुई मौत के मामले में पूंजीपथरा पुलिस ने तीन आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सुनउ मांझी पिता दयाराम मांझी (उम्र 45 वर्ष), निवासी ग्राम जिवरी ने 23 अक्टूबर को थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी घसनीन मांझी 21 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे गांव के ही रामकुमार मांझी के साथ घर से निकली थी और रात में वापस नहीं लौटी। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पतासाजी के दौरान 25 अक्टूबर को घसनीन मांझी का शव ग्राम जिवरी बकियानार में दिलीप अग्रवाल के खेत के पास बिजली के करंट से झुलसा हुआ पाया गया। मौके से पुलिस ने जी.आई. तार और बांस का डंडा जब्त किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बिजली करंट से दुर्घटनात्मक मृत्यु बताया गया।
जांच में सामने आया कि गांव के किर्तन मांझी, बलीराम मांझी और राजेश राठिया ने जंगली सूअर का शिकार करने के लिए खेत के ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार में हुकिंग कर जी.आई. तार बिछाई थी। मृतिका उसी तार के संपर्क में आने से करंट लगने से मौत का शिकार हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग जांच में धारा 105, 3(5) बी.एन.एस. के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।


