रायगढ़
रायगढ़, 3 अक्टूबर। पुसौर पुलिस ने गुम हुई बालिका को दस्तयाब करते हुए शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने और शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को रेप और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
2 जुलाई को बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 जून की रात सपरिवार भोजन कर सभी सो गए थे, 29 जून की सुबह उठने पर बालिका घर में नहीं मिली। परिजनों ने रिश्तेदारी और आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। संदेह हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बालिका को बहला-फुसलाकर भगा लिया है। इस आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
जांच के दौरान 30 सितंबर को पुलिस ने अपहृत बालिका को सुरक्षित दस्तयाब किया। महिला पुलिस अधिकारी से लिए गए कथन में बालिका ने बताया कि आरोपी मनीष सारथी निवासी थाना पूंजीपथरा ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2) दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विवेचना दौरान अपहृता को दस्तयाब किया गया है।
अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें उसने बताया कि आरोपी मनीष सारथी (31 साल) निवासी थानाक्षेत्र पूंजीपथरा के द्वारा शादी का झांसा प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगाकर ले गया था और शारीरिक संबंध बनाया है। प्रकरण में पीडि़ता के मेडिकल और कथनानुसार धारा 65 (1) 87 बी.एन.एस. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 विस्तारित की गई है। आरोपी मनीष सारथी को उसके कृत्य पर गंभीर अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।


