रायगढ़

हत्या, आरोपी को उमकैद व अर्थदण्ड
20-Aug-2025 10:20 PM
हत्या, आरोपी को उमकैद व अर्थदण्ड

रायगढ़, 20 अगस्त। बीवी की हत्या के आरोपी पुलूराम कुम्हार को अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा और 1000 के अर्थ दंड से दंडित किया।

मृतिका सुकरी बाई कुम्हार के भाई नंदलाल कुम्हार ने थाना लैलूंगा में इस आशय की सूचना दी कि उसकी बड़ी बहन सुकरी बाई का विवाह ग्राम रूप डेगा के पुलूराम कुम्हार के साथ हुआ था जिनका कोई आल औलाद नहीं थे। 17 अक्टूबर 23 की सुबह 8 बजे उसका भतीजी दामाद लोहरा कुम्हार ने मोबाइल से सूचना दिया कि उसकी दीदी सुकरी बाई की मृत्यु हो गई है। आस पड़ोस मोहल्ले में पूछताछ किया तो मोहल्ले वालों ने बताया कि 16 अक्टूबर की रात्रि 9 बजे पुलूराम कुम्हार अपनी पत्नी सुकरी बाई को खाना नहीं बनाने की बात को लेकर विवाद कर रहा था और हाथ मुक्का से उसके साथ मारपीट किया था जिसके परिणाम स्वरुप उसकी मृत्यु हो गई। 

उक्त सूचना के आधार पर थाना लैलूंगा में मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध  धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उप निरीक्षक मानकुंवर सिदार के द्वारा प्रकरण में सूक्ष्मता पूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के मेमोरंडम दर्ज की गई जिसमें अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया था तथा घटना में प्रयुक्त दरवाजा में लगने वाली लडक़ी की सिटकनी बेडी को जब्त किया गया था।

 विवेचना अधिकारी ने अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त पुलूराम कुमार के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। 

सभी अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज किए गए तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण करने के पश्चात विद्वान न्यायालय ने अभियुक्त पुलूराम को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत उसकी पत्नी सुकरी बाई की हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 1000 के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का दण्डादेश दिया।


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