रायगढ़

हत्या के आरोपी को उम्र कैद
16-Jul-2025 3:13 PM
हत्या के आरोपी  को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 16 जुलाई। 21 जनवरी 2022 को ग्राम पंचायत चोटिगुड़ा में घटी वीभत्स हत्या की वारदात को न्याय की ठोस परिणति मिली है। नशे की लत में डूबे संजय मिश्रा द्वारा युवक उमेश राठिया की धारदार बिधना से हत्या कर दी।

घटना के दिन चौक पर हुए इस जघन्य अपराध ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया था। नाभि के पास बिधना से किए गए वार में उमेश की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई थी।

 हत्या के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में था, मगर थाना प्रभारी अमित सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सतर्कता से आरोपी को धर दबोचा और हिरासत में लिया। घरघोड़ा पुलिस ने घटना के सूचना पर मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या का मामला  पंजीबद्ध कर जाँच में लिया जाँच पूर्ण कर विभाग पुख्ता साक्ष्यों के साथ उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

गवाह, बयान और तकनीकी प्रमाणों को सलीके से प्रस्तुत करने के चलते विद्वान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय कोर्ट अभिषेक शर्मा ने संजय मिश्रा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावशाली पैरवी की।

जब पीडि़त परिवार को यह खबर मिली कि हत्यारे को उम्रकैद की सजा मिली है, तो वर्षों से भीतर जमी पीड़ा आंखों के आंसुओं में छलक पड़ी।


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