रायगढ़

किसी ने लोन तो किसी ने जमीन बेचकर किया निवेश, पूरे परिवार संग हुआ फ्राड
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 जुलाई। रायगढ़ जिले में एक शख्स ने महिला को शेयर मार्केट में रकम निवेश करने एवं अन्य स्कीम में निवेश करने पर एक बड़ी मात्रा में लाभ दिलाने का वादा करते हुए उससे एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों से लगभग डेढ़ करोड़ की ठगी कर लेने का मामला सामने आया है। पीडि़ता की शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज करते हुए पुरे मामले को जांच में ले लिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक पीडि़ता ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि उसका परिचय लक्ष्मी पटेल पति पंतराम पटेल 45 साल, निवासी सराईपाली जिला महासमुंद से तकरीबन 15 साल पहले हुई थी। पीडि़ता ने बताया कि 2022 में लक्ष्मी पटेल अपने रिश्तेदार के जीजा राम नारायण साहू को लेकर उनके घर पहुंची और उसे बताया कि नारायण साहू शेयर मार्केट का काम 2017-18 से करते आ रहा है और उसे शेयर मार्केटिंग के संबंध में अच्छी जानकारी है। इस दौरान यह भी कहा गया कि यदि आप लोग चाहेंगे तो राम नारायण साहू के माध्यम से शेयर मार्केट एवं उसके द्वारा चलाये जा रहे स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट करके दुगुनी राशि प्राप्त कर सकते हैं।
पीडि़ता ने बताया कि लक्ष्मी पटेल ने उसे बताया कि रामनारायण साहू के साथ वह भी शेयर मार्केटिंग में जुड़ी है, लक्ष्मी पटेल से लंबे अर्से से परिचय होने के कारण पीडि़ता ने उस पर भरोसा करते हुए राम नारायण साहू को शुरू में 6 लाख शेयर मार्केटिंग में निवेश करने के लिये दिया। इस दौरान विश्वास जीतने के लिये राम नारायण साहू ने 21 माह में दस लाख रूपये वापस किया।
परिवार के इन लोगों ने भी जमा किया रकम
पीडि़ता ने बताया की उसने निवेश के अलग अलग तरीकों को अपने पति, बेटा, दो बेटियों, दामाद के अलावा अपनी भाभी को बताई, इस दौरान उन्होंने ने भी निवेश किया। महिला ने बताया की उसके पति ने 14 लाख 50 हजार, राम नारायण के भाई तुलेश्वर साहू के खाता में जमा किया। बेटा ने 13 लाख पर्सनल लोन लेकर राम नारायण के कहने पर हेमन्त साहू व देवनारायण साहू के खातों 11 लाख जमा किया। बेटी ने अपने सेलरी के पैसे 8 लाख 30 हजार को जानकी देवी साहू के खाते में जमा किया।
इसी तरह पीडि़ता के भाई ने अपना जमीन बेचकर 27 लाख 36 हजार राम नारायण साहू, हेमन्त साहू, देव नारायण साहू, राज कुमार साहू, तुलेश्वर एलएस डिजिटल, अनिल शंकर साहू के खाते में ट्रांसफर किया, वहीं दामाद ने भी 2 लाख 50 हजार का पर्सनल लोन लेकर राम नारायण साहू के खाते में ट्रांसफर किया। पीडि़ता की भाभी ने 3 लाख रूपये राम नारायण के खाते में जमा किया, इस तरह कुल 74 लाख 46 हजार जमा किया गया। पीडि़ता ने यह भी बताया की ऑनलाईन ट्रांसफर के अलावा रामनारायण साहू को 70, लाख रूपये अलग -अलग दिनांक में नगद रूप में दिया गया है। इस तरह राम नारायण साहू के द्वारा कुल 1 करोड़ 44 लाख 46 हजार की ठगी घटना को अंजाम दिया गया है।
अलग अलग स्किमों का देता था जानकारी
पीडि़ता ने बताया की राम नारायण साहू द्वारा शेयर मार्केट के अलग अलग प्लान तथा उसके द्वारा चलाये जा रहे अलग अलग स्कीम जैसे छत्तीसगढ़ महतारी सेवा समिति में लाभ अर्जित करने के लिये उसकी बेटियों के मोबाईल नंबर में वाट्सएप के माध्यम से उक्त सभी स्कीमों में निवेश करने के लिये कहां जाता था। साथ ही मोबाईल से भी बात करके निवेश के लिये कहा जाता था।
10 मई के बाद चेक लगाने को कहा
पीडि़ता ने बताया की किये गए निवेश में कितना लाभ हुआ पूछने और कागजात की मांग करने पर राम नारायण के द्वारा टाल मटोल किया जाने लगा, पैसा वापस करने की बात कहे जाने पर रामनारायण साहू ने एचडीएफसी बैंक के खाता कमांक 5020**** का चेक कमांक 000098, मार्च महीने में दिया और उस चेक में राशि नहीं लिखा हुआ था केवल हस्ताक्षर था और 10 मई के बाद चेक से 80 लाख 52 हजार का आहरण करने कहा गया था।
राम नारायण साहू के खाता में नहीं था रकम
पीडि़ता ने बताया की 02 जुलाई को चेक को बैंक में जमा करने पर राम नारायण साहू के खाता में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बैंक ने चेक वापस कर दिया, इसके बाद राम नारायण से कई बार संपर्क करने की कोशिश करने के बावजूद उसके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है, राम नारायण साहू के भाई देव नारायण साहू व तुलेश्वर साहू से फोन पर संपर्क करने पर भी उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
निवेश के नाम पर किया ठगी
पीडि़ता ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया है की राम नारायण साहू द्वारा शेयर मार्केट में रकम निवेश करने एवं अन्य स्कीम में निवेश करने पर एक बड़ी मात्रा में लाभांश दिलाने का वादा करके उससे और उसके रिश्तेदारों से लगभग डेढ़ करोड़ रूपये की ठगी की गई है, तथा अब रकम वापस मांगने पर उसके द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। महिला ने बताया की राम नारायण के द्वारा न तो शेयर मार्केट में रकम निवेश किया गया है और न ही किसी स्कीम में निवेश किया गया है बल्कि छलपूर्वक उपरोक्त राशि को प्राप्त कर धोखाधड़ी किया गया है। महिला की रिपोर्ट के बाद पुलिस राम नारायण साहू के खिलाफ धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले को जांच में ले लिया है।