रायगढ़

गंदगी फैलाने व अतिक्रमण पर निगम की सख्ती, जुर्माना
05-Jul-2025 8:07 PM
गंदगी फैलाने व अतिक्रमण पर निगम की सख्ती, जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 5 जुलाई। नगर निगम कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय ने शुक्रवार सुबह शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और नालों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।

रामनिवास टॉकीज चौक पर एक जूस दुकान द्वारा नाले के ऊपर अतिक्रमण कर सामान बिक्री करने पर पहले दी गई चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर संचालक पर 1000 का जुर्माना किया गया। इसी तरह तुलसी होटल द्वारा बाहर कचरा फेंकने के कारण गंदगी फैलाने पर 1000 का जुर्माना लगाया गया।

उर्दना बस्ती स्थित मेनता इंटरप्राइजेज द्वारा सडक़ पर सामान रखकर दुकानदारी करने पर नागरिकों की शिकायत पर 10 हजार का जुर्माना किया गया। संचालक को दुकान के भीतर ही व्यवसाय सीमित रखने की हिदायत दी गई। कमिश्नर ने सभी सफाई दरोगाओं को निर्देशित किया है कि नालों पर अतिक्रमण की स्थिति में तत्काल तोडफ़ोड़ और जुर्माने की कार्रवाई की जाए। नगर निगम की टीम लगातार क्षेत्रीय भ्रमण कर रही है और लोगों को नालों से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दे रही है।

केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड स्थित सब्जी और मटन मार्केट में दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान फैलाकर व्यवसाय करने की शिकायत पर निगम की अतिक्रमण निवारण टीम ने दुकान क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6 को व्यवस्थित कराया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि आगे से बाहर सामान रखने पर जब्ती और जुर्माना दोनों की कार्रवाई की जाएगी। मटन मार्केट में मांस, मछली और चिकन के अवशेष खुले में या नाली में फेंकने से रोकने के लिए व्यवसायियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे यह कचरा मान्यता प्राप्त एजेंसी को ही सौंपें। टीम ने प्रत्येक दुकान में जाकर साफ-सफाई बनाए रखने और ग्राहकों की सुविधा को प्राथमिकता देने की समझाइश भी दी।


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