महासमुन्द
महासमुंद, 10 जनवरी। सुपारी का नमूना अवमानक पाए जाने पर दो पर साढ़े 15 लाख जुर्माना लगाया गया। शंखनाद भोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के टीम के द्वारा 24 जनवरी 2025 को थाना सिंघोड़ा परिसर में ट्रक कन्टेनर की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुपारी का विधिक जांच कर मौके पर प्रकरण तैयार किया गया। खाद्य पदार्थ सुपारी के मालिक एवं ट्रक संचालक के द्वारा वैध खाद्य अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच के दौरान मौके से सुपारी के नमूना लेकर गुणवत्ता जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। जांच रिपोर्ट अनुसार सुपारी का नमूना को अवमानक घोषित किया गया।
शंखनाद भोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी महासमुंद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुपारी संचालक राजकमल सिंह, फर्म मेसर्स कमल इंटरप्राईजेस, कोलकाता पर रुपए 15 लाख के जुर्माने से दण्डित किया गया है। कंटेनर खाद्य परिवाहक का मालिक मुकेश साहनी को धारा 63 के तहत 50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थ के विक्रय तथा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन के कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरंतर कार्यवाही की जाएगी।


