महासमुन्द

तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन, 33 चालान काटे
10-Jan-2026 6:23 PM
तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन, 33 चालान काटे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,10 जनवरी। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण को लेकर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन तथा जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से की गई।

संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा जिला चिकित्सालय खरोरा के समीप स्थित तम्बाकू विक्रय करने वाली दुकानों के साथ-साथ पिटियाझर एवं कुम्हारपारा क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभागए स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा एक्ट 2003 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की। औषधि निरीक्षक प्रियंका दीवान द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध धारा 06 अ नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंधद्ध तथा धारा 06ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर कुल 33 चालान काटे गए।

 कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग से आरक्षक  हेमलाल निषाद का विशेष सहयोग रहा।


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