महासमुन्द

महासमुंद,12 नवम्बर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने कल 11 नवम्बर को आदेश जारी किया है कि जिसमें जिले के सभी चिकित्सालय भवनों, हॉस्पिटलों एवं बहुमंजिला रहवासी ईमारतों में अग्निशमन सुरक्षा के मापदण्डों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने के कारण उक्त भवनों का फायर ऑडिट, अग्नि सुरक्षा, एवं अन्य मानकों की जांच करने एवं भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिता 2016 के अंतर्गत हायर प्रिवेंशन, लाईफ सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन के निर्धारित मापदण्डों का आंकलन करने के लिए विकासखण्ड स्तर पर दल गठित किया गया है।
इस गठित दल में एसडीएम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर सेना के जिला सेनानी, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित के अधीक्षण यंत्री, थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने विकासखण्ड क्षेत्र के प्रभार के अंतर्गत चिकित्सालय भवनों, हॉस्पिटलों में सुरक्षा मानकों का निरीक्षण कर तीन दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके उपरांत बहुमंजिला रहवासी इमारतों में सुरक्षा मानकों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।