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पॉक्सो में दुष्कर्मी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
04-Jun-2026 1:35 PM
पॉक्सो में दुष्कर्मी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

नाबालिग पीड़िता की उम्र और एफएसएल रिपोर्ट को माना अहम
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 4 जून। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा काट रहे संदीप सूर्यवंशी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सजा निलंबन और जमानत की मांग वाली उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता, पीड़िता की कम उम्र और उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों को देखते हुए इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्ता गुरु की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

रतनपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में बिलासपुर स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 13 फरवरी 2025 को आरोपी संदीप सूर्यवंशी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3), 366 और 363 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की और सजा निलंबित कर जमानत देने की मांग की।

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि पीड़िता के नाबालिग होने संबंधी कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह भी बताया गया कि आरोपी 2 सितंबर 2023 से जेल में बंद है और लंबे समय से कारावास में है।

वहीं राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने अदालत को बताया कि पीड़िता की 10वीं कक्षा की अंकसूची के अनुसार घटना के समय उसकी उम्र 15 वर्ष 11 माह थी। साथ ही, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट भी अभियोजन के आरोपों का समर्थन करती है।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और वैज्ञानिक साक्ष्यों का अवलोकन करने पर आरोपी को राहत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता। अदालत ने विशेष रूप से पीड़िता की आयु और अपराध की गंभीर प्रकृति को महत्वपूर्ण माना।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के गोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया और उसी के अनुरूप याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने सजा निलंबन की अर्जी खारिज करते हुए निर्देश दिया कि मुख्य आपराधिक अपील को 8 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।


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