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कांग्रेस नेता अल्का लांबा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के एक केस में दोषी करार
26-May-2026 9:24 AM
कांग्रेस नेता अल्का लांबा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के एक केस में दोषी करार

समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई के मुताबिक़, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता अल्का लांबा को 2024 में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले से जुड़े मामले में दोषी ठहराया है.

एएनआई के मुताबिक़, यह मामला 2024 में जंतर-मंतर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में दर्ज की गई एफ़आईआर से संबंधित है.

पीटीआई के मुताबिक़, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने लांबा को दोषी करार दिया और सज़ा पर दलीलें सुनने के लिए 5 जून की तारीख़ तय की.

'बार एंड बेंच' के मुताबिक़, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अल्का लांबा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को सरकारी ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 221 (सरकारी कर्मचारी के काम में जानबूझकर बाधा डालना), 223 (ए) (सरकारी कर्मचारी की ओर से जारी वैध आदेश की अवहेलना) और 285 (सार्वजनिक रास्ते में किसी व्यक्ति के लिए ख़तरा, बाधा या चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया.  

अदालत ने कहा, "दस्तावेज़ी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और रिकॉर्ड में मौजूद अन्य सामग्री के आधार पर इस अदालत को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्त उन सभी चार अपराधों में दोषी है जिनके तहत उस पर आरोप लगाए गए हैं. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए अभियुक्त अल्का लांबा को बीएनएस की धारा 132/221/223(ए)/285 के तहत दंडनीय अपराधों में दोषी ठहराया जाता है." (bbc.com/hindi)


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