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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 मई । मंत्रालय में फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर लगभग 3 दर्जन युवक युवतियों से 1.50 करोड़ रूपए ठगी करने वाले शिक्षक एवं कलर्क को राखी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दोनों मूलतः डोंगरगढ़ राजनांदगांव के निवासी हैं।
ये दोनों नियुक्ति आदेश में सचिव एवं उप-सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते थे।। राखी पुलिस ने
धारा 318(4) 319(2), 336(3), 3(5) एवं 66(डी) आईटी एक्ट दर्ज किया है ।
राजपाल बघेल सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को थाना राखी में रिपोर्ट दर्ज कराया था । सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के नाम से 5 मार्च 26 का एक फर्जी आदेश, जिसमें परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्कूल शिक्षा विभाग में अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी अनुशंसा दर्शायी गई थी, सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस आदेश में सचिव एवं उप सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया गया था। साथ ही फर्जी आदेश के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे अनाधिकृत रूप से धन की मांग एवं वसूली की जा रही है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने विशेष टीम विशेष टीम गठित कर पड़ताल कर रही थी।
टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों का संकलन करते हुए तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप) के माध्यम से प्रसारित फर्जी आदेश के स्रोत का पता लगाने संदिग्ध मोबाईल नंबरों से जारी मैसेज का विश्लेषण किया। इस आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान राजेश शर्मा उर्फ राजू के रूप में की गई। उसकी उपस्थिति जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र में होना पाई गई।
टीम के सदस्यों द्वारा डोंगरगढ़ पहुंच राजेश शर्मा को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने के कारण वह कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने अधिक धन अर्जित करने के उद्देश्य से उसने लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने की योजना बनाई। इस योजना में उसने अपने साथी मनोज कुमार श्रीवास्तव को भी शामिल किया। मनोज निजी स्कूल में शिक्षक है। योजना के तहत दोनों ने सामान्य प्रशासन विभाग के नाम से कंप्यूटर में फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार किया। इसे राजेश शर्मा अपने मोबाइल के माध्यम से आदेशों को व्हाट्सएप पर प्रसारित कर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने भिलाई निवासी एक महिला से नौकरी लगाने के नाम पर 1.90 लाख रुपए लिए थे जिसे बाद में वापस कर दिया गया। शिकायत सामने आने के बाद आरोपी ने फर्जी आदेश को आगे प्रसारित करना बंद कर दिया।
दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कंप्यूटर सेट (मॉनिटर, सीपीयू, की बोर्ड, माउस) एवं प्रिंटर जप्त किए गए।
गिरफ्तार आरोपी-
01. राजेश शर्मा उर्फ राजू पिता डी.पी. शर्मा उम्र 53 साल निवासी वार्ड नंबर 01 खुटापारा डोंगरगढ़ थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव।
02. मनोज कुमार श्रीवास्तव पिता अमरेश श्रीवास्तव उम्र 52 साल निवासी कुम्हारपारा डोंगरगढ़ थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव।


