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नाबालिग से रेप के दोषी को मिली आजीवन कैद की सजा
01-Feb-2026 2:46 PM
नाबालिग से रेप के दोषी को मिली आजीवन कैद की सजा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 1 फरवरी। पेंड्रारोड स्थित विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला दिया है।

घटना 17 दिसंबर 2024 की है। गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम साधवानी में एक नाबालिग लड़की अपनी बहन के साथ घर के बाहर आग ताप रही थी। इसी बीच जब उसकी बहन किसी काम से घर के भीतर गई, तो मौके का फायदा उठाकर आरोपी रामकुमार भरिया वहां आ धमका। आरोपी ने मासूम को जबरन अगवा किया और नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ हैवानियत की।

पीड़िता की शिकायत के बाद गौरेला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। घटना के अगले ही दिन आरोपी रामकुमार भरिया को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

विशेष अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए रामकुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(बी) और 6 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दोषी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल यानी अपनी अंतिम सांस तक कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड लगाया है। बीएनएस एक्ट धारा 137(2) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना तथा धारा 65(1) के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।


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