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गायों की मौत पर हाई कोर्ट ने कहा- विभाग का शपथ पत्र केवल खानापूर्ति
28-Oct-2025 11:49 AM
गायों की मौत पर हाई कोर्ट ने कहा- विभाग का शपथ पत्र केवल खानापूर्ति

पशुधन विकास सचिव को फिर से विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश

बिलासपुर, 28 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेलतरा और सुकुलकारी क्षेत्र में लगातार हो रही गायों की मौतों पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने पशुधन विकास विभाग के सचिव द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र को असंतोषजनक और अपर्याप्त बताया और कहा कि रिपोर्ट में न तो सही तथ्य हैं, न ही कोई ठोस जानकारी दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सचिव को निर्देश दिया है कि वे नया और विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें गायों की मौत के वास्तविक कारणों, गौशालाओं में रखे गए मवेशियों की संख्या, चारे-पानी की उपलब्धता और चिकित्सा सुविधाओं की पूरी जानकारी हो।

कोर्ट ने कहा कि 26 अक्टूबर को दिया गया शपथ पत्र केवल औपचारिकता पूरी करने जैसा है। इसमें न तो पर्याप्त विवरण है और न ही यह बताता है कि विभाग ने इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए।

हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मवेशियों की मौत 15 अक्टूबर 2025 को हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने 23 अक्टूबर को खबरें सामने आने और कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद ही कार्रवाई शुरू की। एक से अधिक स्थानों पर सड़े-गले शवों का मिलना यह दर्शाता है कि क्षेत्र में नियमित निगरानी और प्रबंधन की भारी कमी है।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि मृत गायें गौठान से संबंधित थीं या निजी मालिकों की, इस पर अधिकारियों के बयान विरोधाभासी हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा शवों को गांव से बाहर छोड़ देने की बात भी प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मवेशियों की बेहतर देखभाल के लिए गोधाम योजना तैयार की गई है, जिसे 6 अगस्त 2025 को सभी कलेक्टरों को भेजा गया था। इस पर कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अधिकारी इस योजना को पूरी गंभीरता से लागू करेंगे। अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है।

 


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