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अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की अपील मंजूर
06-Nov-2025 10:01 PM
अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की अपील मंजूर

हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और  सतीश जग्गी (वास्तविक शिकायतकर्ता) द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई की।

अदालत ने माना कि राज्य सरकार द्वारा दायर अपील की अनुमति का आवेदन पोषणीय नहीं होगा, लेकिन सीबीआई द्वारा दायर अपील की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने हाईकोर्ट को सीबीआई के आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए निर्देश दिया।

अदालत ने वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि बरी करने का फैसला और आदेश 31 मई, 2007 को पारित किया गया था, जब कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो पीड़ित को अपील करने की अनुमति देता।

अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय को सीबीआई के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए निर्देश दिया।

अमित जोगी ने एक बयान में फैसले को “न्याय की जीत” बताया है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील खारिज की।
सतीश जग्गी द्वारा दायर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में पुनर्विचार याचिका के रूपांतरण हेतु आवेदन खारिज किया।
हाईकोर्ट को अमित जोगी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दायर करने में हुई देरी की माफी हेतु सीबीआई के आवेदन पर, तथ्यों और कानून के आधार पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।

 


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