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दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
13-Aug-2025 9:36 AM
दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश दिया है.

लाइव लॉ के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

एमसी मेहता मामले में पर्यावरण के मुद्दों पर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजरिया की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया है.

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीज़ल देने पर पाबंदी लगाने की नीत‍ि लागू की थी.

इस नीति के तहत 10 साल से पुरानी डीज़ल गाड़ी या 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाना था.

नीति के मुताबिक़, ऐसे पुराने वाहनों के मालिक के ख़‍िलाफ़ चालान भी हो सकता था. पुलिस उनके वाहन को ज़ब्‍त भी कर सकती थी.

हालाँक‍ि महज़ दो दिनों बाद यानी तीन जुलाई को दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले ल‍िया था. (bbc.com/hindi)


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