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निलंबन खत्म होने पर उसी जगह बहाली कर्मी का हक नहीं-हाईकोर्ट
22-Jan-2022 2:12 PM
निलंबन खत्म होने पर उसी जगह बहाली कर्मी का हक नहीं-हाईकोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 जनवरी।
हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी का निलंबन समाप्त होने पर उसे उसी जगह पर फिर से पदस्थापना पाने का अधिकार नहीं है।

बेमेतरा के शिक्षक अश्विनी कुमार मिरे को 8 जून 2020 को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उसे संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के समक्ष अभ्यावेदन देने के लिए कहा था। शिक्षा विभाग ने 21 सितंबर 2021 को उसका निलंबन समाप्त कर दिया और उसे खांदा बाड़ी, पंडरिया में पदस्थापना दी। इस आदेश को चुनौती देते हुए शिक्षक ने हाईकोर्ट में फिर एक याचिका प्रस्तुत की।
उन्होंने कहा कि उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है और उस पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में उनको पूर्व की तरह शासकीय माध्यमिक शाला झांकी नवागढ़ में पदस्थ किया जाए, साथ ही पिछला वेतन भी दिया जाए। हाईकोर्ट ने पिछला वेतन देने की मांग को स्वीकार कर लिया और विभाग को इसका निराकरण 3 सप्ताह में करने का आदेश दिया, लेकिन पहले की जगह पर ही बहाली की मांग को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को ऐसा अधिकार नहीं है। विभाग उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह पर कर सकता है।  

 


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