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पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक जाँच कमेटी बनाने को कहा है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि डीजीपी चंडीगढ़, एनआईए आईजी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट प्रस्तावित कमिटी में हो सकते हैं.
पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मामले में केंद्र सरकार की कमेटी की राय है कि राज्य सरकार के अधिकारी दोषी हैं.
साथ ही पंजाब सरकार ने कहा कि उसे इस कमेटी से ‘कोई उम्मीद’ नहीं है.
वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की कमेटी ने पंजाब के पुलिस प्रमुख और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था और कमेटी की कार्यवाही को रोक दिया गया है.
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि अभी तक कमेटी की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है.
5 जनवरी को पंजाब के फ़िरोज़पुर में पीएम मोदी की हुई सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की अलग-अलग कमिटियों की जांच पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि नई कमिटी के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही बताई जाएगी. (bbc.com)


