कोरिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 6 अगस्त। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कोरिया जिले में विशेष न्यायालय द्वारा हाल ही में तीन अलग-अलग प्रकरणों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए। सभी मामलों में पीडि़त अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से हैं, जिन्हें सामाजिक उत्पीडऩ, हिंसा एवं अमर्यादित व्यवहार का सामना करना पड़ा था। विशेष न्यायाधीश श्री आशीष पाठक ने दोषियों को कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
पहला मामला: महिला को जातिगत गाली-गलौच और मारपीट
विशेष प्रकरण क्रमांक 06/2023 में न्यायालय ने 31 जुलाई को फैसला सुनाते हुए आरोपियों जानकी यादव एवं राधा यादव को दोषी पाया। पीडि़ता उमा पात्रे के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई थी। आरोपियों को धारा 294, 506, 323, तथा एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) के तहत दोषी मानते हुए 1-1 वर्ष का कारावास एवं 200-200 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
दूसरा मामला: नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत
विशेष प्रकरण क्रमांक 10/2024 में 30 जुलाई को न्यायालय ने आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव को दोषी करार दिया। पीडि़ता जब स्कूल से लौट रही थी, तब आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की एवं धमकी भी दी। पीडि़ता की शिकायत पर थाना चिरमी में अपराध दर्ज हुआ। न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 के तहत 1 वर्ष की सजा व 500 रुपये जुर्माना, एवं धारा 354(ख) के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
तीसरा मामला: आर्थिक शोषण और जातिगत अपमान
विशेष प्रकरण क्रमांक 11/2023 में 4 अगस्त 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रांजल गुप्ता एवं अक्का गुप्ता को दोषी पाया गया। प्रार्थी बिसाल को पैसे वापस न करने पर जातिसूचक गालियां दी गईं और मारपीट की गई। न्यायालय ने धारा 294, 506, 323, एवं एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(र), 3(1)(स) के तहत दोष सिद्ध होने पर 1-1 वर्ष का कारावास एवं 200-200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।


