कोण्डागांव

प्रशासन ने रोका बाल विवाह
30-Jun-2021 11:04 PM
प्रशासन ने रोका बाल विवाह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 30 जून। बाल विवाह की सूचना मिलने पर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला व बाल विकास विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 29 जून को हेमाराम राणा जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए रोका गया।

जिला बाल संरक्षण ईकाई कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार विकासखण्ड कोण्डागांव के चिलपुटी देवडोबरा पारा निवासी 16 वर्षीय नाबालिग का विवाह सिंगनपुर, चिपावण्ड जिला-कोण्डागांव की युवती के साथ तय हुआ था। पूर्व में इस विवाह को ग्राम के पटवारी, सरपंच, कोटवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व अन्य के द्वारा समझाईश देकर रोका गया था, परन्तु 29 जून को यह सूचना मिलने पर कि विवाह को पुन: आयोजित किया जा रहा है। तत्काल गठित संयुक्त दल द्वारा विवाह स्थल पहुंच कर दस्तावेजों की जांच व पूछताछ किया गया जिसमें वर-वधु के अंकसूची के अवलोकन से वधु की उम्र विवाह योग्य व वर की आयु विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम पाया गया। इस संबंध में गठित संयुक्त दल द्वारा वर-वधु दोनों पक्षों के सदस्यों व उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विवाह को अवैध व गैरकानूनी के संबंध में जानकारी देकर समझाईश दी गई और साथ ही पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद ही वर-वधु के संबंधी व अभिभावक वर की आयु 21 वर्ष पूरी होने के पश्चात् ही विवाह करने के लिए सहमत हुए।


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