कोण्डागांव

कोण्डागांव, 14 जून। शादी का झांसा देकर रेप व भगाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि प्रार्थिया थाना झाराघाटी ने 26 जून 2019 को लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिग लडक़ी को आरोपी बृजेश कोर्राम द्वारा शादी का झांसा देकर रेप किया तथा काम करने के लिए तमिलनाडु ले गया और वहां पर 9 माह तक अपने साथ रखा और पीडि़ता से लगातार जबरन शारीरिक संबंध बनाया, जिससे पीडि़ता का गर्भ ठहर गया। प्रार्थिया की लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बृजेश कोर्राम के विरूद्ध कई धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी बृजेष कोर्राम (23) तोयेनार जिला नारायणपुर के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कोण्डागांव के न्यायाधीश शान्तनु कुमार देशलहरे ने आरोपी को 30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25,000 रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने पर क्रमश: 1-1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है।