कोण्डागांव

18 साल पहले हुए घोटाले में दो साल की सजा
13-Jun-2021 9:04 PM
18 साल पहले हुए घोटाले  में दो साल की सजा

   जेल दाखिला के दूसरे दिन मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 13 जून।
माकड़ी लैम्प्स में 18 साल पहले हुए घोटाले मामले पर तत्कालीन मैनेजर को कोण्डागांव की जिला सत्र न्यायालय ने 2 साल का सजा सुनायी, सजा सुनाए जाने के बाद 11 जून की शाम 65 वर्षीय तात्कालिक मैनेजर बरतु पटेल को जगदलपुर के केंद्रीय जेल में भेजा गया, जहां अगले ही दिन 12 जून को उनकी मृत्यु हो गई। अब कोण्डागांव से परिजनों ने केंद्रीय जेल पर बुजुर्ग के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही के गंभीर आरोप लगाये हंै, जिससे उनकी मौत हो गई हैं। 

कोण्डागांव नगर के मरारपारा निवासी 65 वर्षीय बरतु पटेल का 12 जून को जगदलपुर के केंद्रीय जेल में मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद कोण्डागांव से परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी ठीक से देखरेख नहीं हुई है, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई।

 बरतु पटेल के बेटे रोशन पटेल और गिरीश पटेल ने बताया, लगभग 18 वर्ष पूर्व माकड़ी लैम्प्स प्रबंधन रहते हुए, उनके पिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कोण्डागांव के न्यायालय ने उनके पिता को दोषी ठहराते हुए 11 जून को दो साल का सजा सुनाया, जिसके बाद 11 जून की देर शाम उनके पिता को केंद्रीय जेल जगदलपुर में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहां से 12 जून की सुबह उन्हें उनके पिता के तबीयत अत्यंत खराब होने की सूचना मिली, इससे पहले कि परिजन उन तक पहुंच पाते, उनके पिता की मौत हो गई थी। 

परिजनों की मानें, तो उनके पिता अत्यंत बुजुर्ग थे और बुजुर्ग होने के साथ-साथ कई तरह की बीमारियों से ग्रसित थे। जेल प्रबंधन की ओर से उनकी बुजुर्ग पिता की ठीक से देख रेख नहीं की गई, जिस कारण से जेल में दाखिल होने के कुछ समय बाद ही उनकी पिता की मौत हो गई।


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