कोण्डागांव

कोंडागांव 5 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित
26-Apr-2021 9:18 PM
 कोंडागांव 5 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित

कोण्डागांव, 26 अप्रैल। कोण्डागांव में कोविड-19 के पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कोण्डागांव द्वारा 24 अप्रैल को जारी आदेशानुसार कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जिला कोण्डागांव अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की अवधि को 26 अप्रैल से बढ़ाते हुए प्रात: 6 बजे से 5 मई प्रात: 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

उपरोक्त दर्शित अवधि में कोण्डागांव जिले की सभी सीमायें पूर्णत: सील रहेगी। इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक व पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।

मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। निजी चिकित्सालय कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी कोण्डागांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी।


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