कोण्डागांव

कोरोना से बचाव के लिए खाद्य एवं दवा कारोबारियों को निर्देश
02-Apr-2021 8:52 PM
कोरोना से बचाव के लिए खाद्य एवं दवा कारोबारियों को निर्देश

कोण्डागांव, 2 अप्रैल। आज उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य कारोबारी और दवा व्यापारियों के लिये दिशा निर्देश जारी कर नोवल कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाव हेतु कोविड-19 जांच व टीकाकरण लगवाने के निर्देश दिये गये। इसके तहत खाद्य व्यापारी जैसे किराना, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फल दुकान या अन्य किसी प्रकार के खाद्य व्यापारी के साथ-साथ दवा व्यापारियों जो 45 वर्ष से अधिक को पात्रता के आधार पर अपने नजदीकी कोरोना जांच केन्द्र में अपना औरं अपने स्टॉफ का कोविड-19 टेस्ट अवश्य करना को कहा गया है। साथ ही उन्हें कोविड टीकाकरण और कोविड जांच संबंधी रिपोर्ट अपने दुकान में संरक्षित रखना होगा। जिसे निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन दुकानों में उपस्थित विक्रेता एवं ग्राहकों को अनिवार्य रूप से नाक और मुँह को मास्क या रूमाल से ढंककर रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दुकान में प्रवेश पूर्व हाथ धोना अनिवार्य है।

किसी भी दुकान में खड़े ग्राहाकों के बीच 1 से 2 मीटर की दूरी बनाना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में सामग्री निर्माण के दौरान रसोईया या अन्य कर्मचारियों को कैप, ग्लब्स, मास्क, एप्रेन पहनना आवश्यक होगा। इस आदेश का पालन ना किये जाने पर समस्त जिम्मेदारी प्रतिष्ठान संचालक की मानी जाएगी और इस पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।


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