कोण्डागांव

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर
12-Sep-2025 10:42 PM
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर

 समय पर न करने पर लगेगा जुर्माना

कोण्डागांव, 12 सितंबर। वित्तीय वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक है। आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए पहले 31 जुलाई तय की गई समय सीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। अब मात्र कुछ ही दिन शेष हैं और करदाताओं से अपील की जा रही है कि वे समय रहते अपना रिटर्न दाखिल कर दें।

कोण्डागांव के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) मनीष सोनी ने बताया कि, आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत समय सीमा चूकने पर भारी जुर्माना लग सकता है। यदि किसी की कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर 5 हजार रुपए तक का विलंब शुल्क लगेगा, वहीं 5 लाख रुपए या उससे कम आय वालों के लिए यह जुर्माना एक हजार रुपए तक रहेगा। इसके अलावा बकाया करों पर ब्याज भी लगाया जाएगा और रिफंड की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी।

उन्होंने आगे बताया कि देर से फाइलिंग करने से करदाता को और भी नुकसान हो सकते हैं, जैसे व्यवसाय या पूंजीगत हानि को अगले वर्षों में समायोजित करने का अधिकार समाप्त हो जाना। साथ ही, समय पर रिटर्न न भरने से वित्तीय विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है, जो ऋण, वीज़ा या अन्य वित्तीय लेन-देन में बाधा बन सकता है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि यह करदाता की आर्थिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी मजबूत बनाता है।

इसलिए सभी करदाता अंतिम तिथि 15 सितंबर से पहले ही अपने आयकर रिटर्न भरना सुनिश्चित करें।


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