कोण्डागांव

जिला प्रशासन ने रोका बाल विवाह
30-Apr-2025 10:17 PM
जिला प्रशासन ने रोका बाल विवाह

कोण्डागांव, 30 अप्रैल। जिले के अंतर्गत ग्राम में बाल विवाह की गुप्त सूचना प्राप्त होते ही मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग पुलिस विभाग एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त दल द्वारा 29 अप्रैल को कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोका। बाल विवाह की सूचना मिलने पर जिला स्तरीय गठित संयुक्त दल द्वारा बालक के घर पहुंचकर बालक एवं बालिका के आयु दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जिसमें वर-वधु की आयु विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम पायी गई। बालक और बालिका के परिजनों एवं ग्रामीणों से चर्चा में पुरानी रूढ़ी परंपरा अनुसार विवाह के घर में हल्दी पानी डालने से विवाह किया जाना बताया गया।  दोनों पक्षों के उपस्थित सदस्यों को विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,  दण्ड के प्रावधान, बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए विवाह न करने की समझाईस दिया गया।

परिवार द्वारा निर्धारित आयु पूरी होने पर विवाह किये जाने हेतु सहमत हुए। जांच दल द्वारा परिजनों, ग्रामीणों, बुजुर्गों एवं प्रशासन के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। दल द्वारा वर-वधु व दोनों पक्ष को समझाईश देकर बाल विवाह को रोका गया।

बाल विवाह रोकने हेतु नरेन्द्र सोनी जिला बाल संरक्षण अधिकारी, राजस्व विभाग से जयप्रकाश नाग तहसीलदार फऱसगांव एवं अन्य,  सुनीता शर्मा परियोजना अधिकारी, किशोर प्रजापति सहायक उप निरीक्षक पुलिस विभाग, गजेन्द्र पटेल संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख सौरभ तिवारी विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, राकेश चक्रधारी चाईल्ड लाईन, पर्यवेक्षक मबावि एवं सरपंच उपस्थित रहे।


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